सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश में अब सिर्फ आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल लागू नहीं किया जा सकता है। इसे देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले सशस्त्र विद्रोह (armed rebellion) की सीमा तक पहुंचना चाहिए। पढ़ें यह रिपोर्ट...from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/3lbnAIh
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